जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द करने का मतलब है कि टैक्स देने वाले को न ही जीएसटी का भुगतान करना होगा और न ही जीएसटी लेना होगा। कुछ व्यापारों के लिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाता है तो यह एक अपराध होगा और व्यापारी पर बड़ा जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आवेदन टैक्स देने वाले (जब कारोबार बीस लाख से कम हो या दूसरे किसी मामले में), टैक्स अधिकारी या टैक्स देने वाले के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा दिया जा सकता है (जब टैक्स देने वाले की मृत्यु हो गई हो)।
नीचे हर मामले के लिए जीएसटी पंजीकरण रद्द करने के तरीके दिए हुए हैं:
आपका कारोबार बीस लाख से कम होने पर जीएसटी रद्द करने के कदम:
- जीएसटी की वेबसाइट “https://services.gst.gov.in/services/login” पर लॉग इन करें और “Cancellation of Provisional Registration” पर क्लिक करें।
- अगले पन्ने में आपको आपका GSTIN और आपके व्यापार का नाम दिखाई देगा। यहाँ आपको जीएसटी रद्द करने के लिए एक कारण देना होगा।
- इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने उस महीने के दौरान कोई टैक्स चालान जारी किया है या नहीं।
- इसके बाद आपको अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, स्थान आदि का विवरण भरना होगा और EVC के साथ जमा करना होगा। अगर आप किसी व्यापार के मालिक या एक व्यवसाय हैं, तो आपको इसे हिस्सेदारी के साथ जमा करना होगा। LLPs & Companies को DSC के साथ अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कर के फॉर्म जमा करना चाहिए।
नोट: जिन टैक्स देने वालों ने टैक्स चालान जारी नहीं किया है, वो ही ऊपर दी गई चीज़ों का पालन कर सकते हैं। यदि टैक्स देने वाले ने कोई टैक्स चालान जारी किया है, तो उसे GST REG-16 फॉर्म जमा करना होगा।
दूसरे मामलों में जीएसटी रद्द करने के लिए कदम नीचे दिए गए हैं:
जो व्यक्ति ऊपर दिए गए तरीके का पालन नहीं कर सकते हैं, उन्हें व् रद्द करने के लिए GST REG-16 फॉर्म जमा करना होगा। गुज़र चुके टैक्स देने वालों के कानूनी उत्तराधिकारी नीचे दिए गए तरीकों का ही पालन करेंगे।
- जीएसटी रद्द करने के लिए आपको GST REG 16 फॉर्म के साथ एक आवेदन देना होगा। आपको अपने आने वाले सामान का विवरण, आधा तैयार और पूरा तैयार सामान का स्टॉक, उस तारीख का जिस दिन पंजीकरण रद्द किया गया है, लायबिलिटी और भुगतान का विवरण फॉर्म में देना होगा।
- एक अधिकृत अधिकारी को आवेदन मिलने की तारीख से तीस दिनों के अंदर GST REG-19 फॉर्म के रूप में जीएसटी रद्द करने का आदेश देना होगा। जीएसटी रद्द करने की तारीख केवल अधिकारी तय करेंगे और इसके बारे में टैक्स देने वाले को बता दिया जाएगा।
टैक्स अधिकारी द्वारा जीएसटी रद्द करने के कदम नीचे दिए गए हैं:
- यदि किसी अधिकृत अधिकारी के पास किसी व्यक्ति के जीएसटी रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के सही कारण हैं, तो वह टैक्स देने वाले को GST REG-17 फॉर्म के रूप में कारण बताओ नोटिस भेजेगा।
- टैक्स देने वाले को यह नोटिस मिलने की तारीख से सात दिनों के अंदर फॉर्म -18 में जवाब देना होगा कि उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए।
- यदि टैक्स देने वाले का उत्तर अधिकारी को सही लगता है, तो अधिकारी GST REG -20 फॉर्म के रूप में एक आदेश देगा।
- अगर रजिस्ट्रेशन रद्द करना ज़रूरी है, तो अधिकारी GST REG-19 फॉर्म के रूप में एक आदेश जारी करेगा। यह आदेश नोटिस के जवाब की तारीख से तीस दिनों के अंदर भेजा जाएगा।
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