TIN नंबर (माल और सेवाओं के लिए वैट के तहत पंजीकृत) और सर्विस टैक्स के रजिस्ट्रेशन का नंबर राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता था। लेकिन जीएसटी के आने के बाद से ये सारे टैक्स एक में मिल जाएंगे और टैक्स देने वालों को केवल एक ही प्राधिकरण के तहत रजिस्टर कराना होगा।
सारे कर देने वालों को, जो जीएसटी के अंदर अपना पंजीकरण करते हैं, एक GSTIN (माल और सेवा कर पहचान संख्या) दी जाएगी। GSTIN एक पंद्रह अंकों का नंबर है (शुरू के दो अंक राज्य का कोड, अगले दस अंक आपका पैन नंबर, तेरहवां अंक राज्य में हुए रजिस्ट्रेशन के आधार पर, अगला हमेशा Z और अंतिम नंबर चेक कोड)।
इसके लिए आवेदन कैसे करें?
- जीएसटी की वेबसाइट www.gst.gov.in पर जाएँ।
- ‘Register Now’ पर क्लिक करें और आवेदन का पहला भाग (Part A) भरें, अपने नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ।
- आपने पोर्टल में जो भी जानकारी भरी है वह आपके मोबाइल और ईमेल पर एक वन टाइम पासवर्ड (OTP) भेज कर जांची जाएगी
- एक बार जाँच पूरी हो जाने पर आपको अपने मोबाइल नंबर या ईमेल पर एक ARN (एप्लीकेशन रिफरेन्स नंबर) मिलेगा।
- अब आप आगे जा कर इस ARN के द्वारा फॉर्म का दूसरा भाग (Part B) भर सकते हैं।
कुछ ज़रूरी दस्तावेज़:
- पासपोर्ट साइज फोटो
- टैक्स देने वाले की जानकारी
- आपके व्यापार की स्थापना का प्रमाण
- बैंक खाते की जानकारी
- प्राधिकरण फार्म
6. सारी जानकारी भरें और फॉर्म में जो भी दस्तावेज़ दिए गए हैं, वह सब जमा करें। अपना आवेदन DSC या आधार OTP के द्वारा जमा करें।
आपका आवेदन तीन दिनों के अंदर जीएसटी अधिकारी के द्वारा जांचा जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा, तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन का सर्टिफ़िकेट (फॉर्म GST REG 06) मिल जायेगा, या अधिकारी आपसे कुछ और जानकारी भी मांग सकते हैं, GST REG 03 फॉर्म के द्वारा।
ये दूसरी जानकारियाँ आपको सात दिनों के अंदर देनी होगी। एक बार सारी जानकारी मिल जाने पर अधिकारी आपके आवेदन को GST REG 05 के तहत अस्वीकार भी कर सकते हैं। अगर जीएसटी अधिकारी को सारी जानकारी सही तरह से मिल जाएगी, तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन का सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा।
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