कोई भी व्यापार अपनी जीएसटी की जानकारी में बदलाव कर सकता है, जब उसका आवेदन प्रक्रिया में है या वह व्यापार पहले से जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड है।
जीएसटी रजिस्ट्रेशन की वह चीज़ें जिनमें बदलाव किया जा सकता है:
- व्यापार का नाम
- व्यापार का पता
- व्यापार की किसी दूसरी जगह का पता
- भागीदारों या निदेशकों, प्रबंध समिति, सीईओ, का जोड़, विलोपन या सेवानिवृत्ति की जानकारी (मतलब वह लोग जो व्यापार को रोज़ चलने के लिए ज़िम्मेदार हैं)
- अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी
अपने व्यापार के जीएसटी रजिस्ट्रेशन विवरण को बदलने या कुछ नया जोड़ने के लिए तरीके नीचे दिए हुए हैं:
- आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म GST REG-14 जमा करें।
- इसकी जीएसटी अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी और GST REG-15 के रूप में पंद्रह दिनों के अंदर स्वीकार कर लिया जाएगा। यह परिवर्तन स्वीकार करने की तारीख से दिखाया जायेगा।
- यदि जीएसटी अधिकारी आपके दिए गए दस्तावेज़ों से संतुष्ट नहीं है, तो वह GST REG-03 के रूप में आपको कारण बताओ नोटिस दे सकता है।
- आवेदक को कारण बताओ नोटिस मिलने के सात दिनों के अंदर फॉर्म GST REG-04 के रूप में जवाब देना होगा।
- यदि अधिकारी आवेदक के जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो वह आवेदन को अस्वीकार कर सकता है और GST REG -05 के रूप में इस चीज़ के लिए एक आदेश दे सकता है।
- यदि जीएसटी अधिकारी कोई अन्य कार्रवाई नहीं करता है तो यह कहा जा सकता है कि आपकी जानकारी बदल दी गई है।
नोट: यदि पैन नंबर में कोई गलती है, तो आवेदक को फॉर्म GST REG-01 का उपयोग करके नए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन देना होगा।
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