नामांकन की सुविधा क्या है?
नामांकन किसी भी बैंक खाता रखने वाले व्यक्ति को एक ऐसा व्यक्ति नियुक्त करने का अधिकार देता है, जो उसकी मृत्यु के बाद बैंक खाते में बचा हुआ पैसा प्राप्त करेगा। बैंक बिना उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र, प्रशासन का पत्र या अदालत के आदेश के ही नामांकित व्यक्ति को वह खाता दे सकता है।
नामांकन की सुविधा सभी प्रकार के जमा खातों के लिए मौजूद है। इसे केवल एक या एक से अधिक व्यक्तियों के पक्ष में बनाया जा सकता है। यदि जमा एक नाबालिग के नाम पर किया जाता है, तो इस खाते का नामांकन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जो कानूनी रूप से नाबालिग की ओर से हक़दार है या अभिभावक है। जब तक इसे बदला नहीं जाता या ख़त्म नहीं किया जाता, तब तक यह नामांकन जारी रहेगा।
नामांकन केवल एक व्यक्ति के पक्ष में किया जा सकता है। लेकिन आम सहमति से दो या उससे से अधिक व्यक्तियों को भी नामांकित किया जा सकता है।
जीवनकाल के दौरान नामांकन कभी भी ख़त्म किया जा सकता है।
आप एक नामांकन कैसे जोड़ सकते हैं?
- नामांकन के लिए अनुरोध एकल खाते या फॉर्म नंबर DA-1 के साथ संयुक्त खाते के लिए दिया जा सकता है।
- यह फॉर्म सभी प्रकार के बैंक खातों यानी बचत खाते, आवर्ती जमा खाते, सावधि जमा खाते और यहां तक कि चालू खाते के लिए भी लागू होता है।
- नामांकन फॉर्म खाता खोलने के समय या बाद में अपने बैंक के पास ऊपर दिए गए फॉर्म के साथ जमा किया जा सकता है।
- आप नामांकन फॉर्म को बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बैंक में जिसका खाता है उसकी जानकारी, जमा विवरण और नामांकित जानकारी भरना ज़रूरी है। इस फॉर्म पर जितने लोगों का खाता है, उन सब का हस्ताक्षर होना चाहिए।
- यदि नामांकन किसी नाबालिग के पक्ष में किया जाता है, तो आपको उस नाबालिग के अभिभावक के विवरण भी नामांकन फॉर्म में बताना होगा। यह अभिभावक बालिग होना चाहिए और नाबालिग की मृत्यु होने के मामले में, उसे उस खाते में जमा राशि मिलेगी, जब तक कि वह नामांकित व्यक्ति व्यस्क नहीं हो जाता।
नामांकित जानकारी में संशोधित करने के लिए आपको ये कदम उठाने होंगे:
- अगर आप मौजूदा नामांकन को कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म नंबर DA-3 जमा करना होगा। जमा किए गए नामांकन को बाद में फॉर्म नंबर DA-2 जमा करके रद्द किया जा सकता है।
- यदि आप नामांकन रद्द करने के लिए आवेदन देते हैं, तो आपको फॉर्म नंबर DA-1 में नामांकन के लिए तुरंत नया आवेदन देना चाहिए।
- इन फॉर्मों को भरकर जितना आप चाहें उतने बार नामांकन में बदलाव या उसे रद्द किया जा सकता है।
- लेकिन किसी भी बदलाव के बारे में बैंक से लिखित स्वीकृति लेना ज़रूरी है।
- भविष्य में किसी भी विवाद से बचने के लिए आपको इन फॉर्म की एक फोटो-कॉपी अपने पास रखनी चाहिए। और जब भी असली बैंक खाते में कोई भी बदलाव हो, तो यह ज़रूर ध्यान रखें कि नामांकन फॉर्म भरा गया है और उस समय बैंक में जितने लोगों का खाता है, उन सब के हस्ताक्षर उसमें मौजूद हों।
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